Pro Kabaddi League: दबंग दिल्ली बनी दोबारा चैंपियन, फजल अतराचली ने छीना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड

Pro Kabaddi League: दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग (PKL) के 12वें सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया। शुक्रवार को थ्यागराज इंडोर स्टेडियम में खेले गए फाइनल में दिल्ली ने पुणेरी पलटन को 31-28 से हराकर चार साल में दूसरी बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इससे पहले टीम ने 2022 में पटना पायरेट्स को हराकर पहला खिताब जीता था। दिल्ली की जीत में नीरज नरवाल ने सबसे ज्यादा 9 पॉइंट्स और अजिंक्य पवार ने 6 पॉइंट्स जुटाए। कप्तान आशु मलिक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके और केवल 2 पॉइंट्स ही ले पाए, लेकिन टीम का डिफेंस और सपोर्ट रेडिंग ने मैच दिल्ली की झोली में डाल दिया। फजल अतराचली बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ईरानी डिफेंडर फजल अतराचली को उनकी शानदार डिफेंसिव परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। उन्होंने सीजन में कुल 52 टैकल पॉइंट्स हासिल किए। फाइनल में पुणे की ओर से आदित्य शिंदे ने 10 रेड पॉइंट्स लिए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। दूसरे हाफ में संभली दिल्ली पहले हाफ में दिल्ली ने 20-14 की बढ़त बनाई और पुणे को एक बार ऑलआउट किया। रेड में दिल्ली ने 13 पॉइंट्स और पुणे ने 7 पॉइंट्स लिए। दूसरे हाफ में पुणे ने वापसी की कोशिश करते हुए दिल्ली को ऑलआउट किया, लेकिन दिल्ली के मजबूत डिफेंस और टाइम मैनेजमेंट ने बाज़ी पलट दी। READ MORE: नॉमिनी जोड़ने का नया नियम लागू, पारिवारिक विवाद होंगे खत्म, जानें कैसे
New Bank Rules India 2025: नॉमिनी जोड़ने का नया नियम लागू, पारिवारिक विवाद होंगे खत्म, जानें कैसे

New Bank Rules India 2025: 1 नवंबर 2025 से बैंकिंग सेक्टर में नॉमिनेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब ग्राहक अपने बैंक खाते, लॉकर और डिपॉजिट स्कीम में एक की जगह चार नॉमिनी तक जोड़ सकते हैं। इससे संपत्ति बंटवारे को लेकर होने वाले विवाद रुक सकेंगे और परिवार को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलेगा। नॉमिनेशन सिस्टम में बदलाव से क्या बदला पहले केवल एक नॉमिनी जोड़ने की सुविधा थी, अब चार नाम जोड़ने की अनुमति मिलेगी। ग्राहक हर नॉमिनी की हिस्सेदारी पहले से तय कर सकेंगे, जिससे बाद में विवाद नहीं होंगे। क्यों जरूरी था यह बदलाव पहले नॉमिनी को पूरी रकम मिल जाती थी। कई मामलों में परिवार के दूसरे सदस्यों को पैसे के लिए लंबा कानूनी संघर्ष करना पड़ता था। नए नियम से हर लाभार्थी को उसके हिस्से के अनुसार धन मिलेगा। लॉकर और डिपॉजिट पर भी लागू व्यवस्था नया नियम सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं बल्कि लॉकर और सभी बैंक डिपॉजिट स्कीम पर लागू है। यानी ग्राहक अपने लॉकर के लिए भी चार नॉमिनी चुन सकता है। अकाउंट होल्डर के निधन की स्थिति में नॉमिनी तुरंत बैंक से फंड क्लेम कर सकेगा। अगर पहला नॉमिनी उपलब्ध नहीं है तो तय क्रम में अगले नॉमिनी को अधिकार मिलेगा। कैसे खत्म होंगे पारिवारिक विवाद अब ग्राहक अपनी इच्छा के अनुसार हिस्सेदारी तय कर सकता है, जैसे पत्नी 50 प्रतिशत, बच्चों को 25-25 प्रतिशत। इससे परिवार में झगड़े और कोर्ट केस होने की संभावना कम होगी। अगर नॉमिनेशन नहीं कराया है तो तुरंत बैंक जाकर कराएं। नॉमिनेशन पहले से है तो अब जाकर चार नॉमिनी के नाम और उनकी हिस्सेदारी तय कर दें। READ MORE: मचाखुर्द गांव में बारिश के बीच अंतिम संस्कार, मुक्तिधाम न होने से ग्रामीण परेशान