मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती का मामला पूरी तरह से कानूनी नियमों और आरक्षण रोस्टर के पेंच में उलझ गया है। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि 59 हजार प्रमोशन पदों को नियमों के खिलाफ जाकर नहीं भरा जा सकता।