Gwalior Passport Rule: ग्वालियर जिले के नवविवाहित जोड़ों के लिए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया अब आसान हो गई है। अब शादी के तुरंत बाद पासपोर्ट बनवाने वालों को मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता से राहत मिल गई है। नए नियमों के तहत अब शादी का प्रमाण पत्र जरूरी नहीं होगा, जिससे युवाओं और नवदंपत्तियों को दस्तावेजों की जटिलता से निजात मिलेगी ।
पासपोर्ट नियमों में बदलाव
अप्रैल 2025 में पासपोर्ट विभाग द्वारा लागू किए गए नियमों के अनुसार, नवविवाहित कपल्स को पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जुड़वाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट या Annexure-J देना अनिवार्य था। अब इस नियम में बड़ा बदलाव किया गया है।
नए प्रावधानों के तहत पासपोर्ट बनवाते समय शादी का प्रमाण पत्र देना अब जरूरी नहीं होगा।
हालांकि, आवेदन के साथ अन्य ज़रूरी दस्तावेज सही-सही और सत्यापित रूप में लगाना आवश्यक रहेगा। यह बदलाव नवदंपत्तियों के लिए प्रक्रिया को सरल और कम जटिल बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
पासपोर्ट में पार्टनर का नाम जोड़ना हुआ आसान
नए नियमों के तहत अब पति-पत्नी पासपोर्ट में एक-दूसरे का नाम जोड़वाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की बजाय Annexure-J जमा कर सकते हैं। यह एक संयुक्त स्व-घोषणा पत्र (Joint Self-Declaration) होता है, जिसमें दोनों पति-पत्नी अपने नाम, पता और वैवाहिक स्थिति की पुष्टि करते हैं।
इस दस्तावेज़ को अब वैध विवाह प्रमाण पत्र का विकल्प माना जाएगा। Annexure-J जमा करने के बाद पासपोर्ट प्रक्रिया को बिना किसी अड़चन के पूरा किया जा सकता है, जिससे नवविवाहितों को समय और दस्तावेज़ों की भागदौड़ से राहत मिलेगी।
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