GUNA NEWS: गुना। मध्य प्रदेश के गुना जिले में चार साल पुराने दोहरे हत्याकांड मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र के सतनपुर गांव में सरकारी जमीन पर कचरा डालने के विवाद में हुए इस मामले में कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ओपी रघुवंशी की अदालत ने सोमवार को यह सजा सुनाते हुए प्रत्येक आरोपी पर 18-18 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
700 वर्गफीट सरकारी जमीन पर था विवाद
यह विवाद सतनपुर गांव की 700 वर्गफीट सरकारी भूमि पर कचरा डालने को लेकर हुआ था। मृतक लक्ष्मीनारायण जोशी का परिवार लंबे समय से इस जगह पर कचरा फेंके जाने का विरोध कर रहा था। परिजनों ने कई बार पंचायत और सरपंच से शिकायत की लेकिन सफाई नहीं कराई गई।
घर में घुसकर फरसा और लाठी से हमला
8 मई 2020 को सुबह रंजिश के चलते आरोपी जगदीश, रिंकू, नीलेश, परशराम, भैया, संजीव, श्रीलाल, परमसुख, अमोल सिंह और हल्के धाकड़ फरसा, लाठी और लुहांगी लेकर सोनू जोशी के घर पहुंचे। उन्होंने गाली-गलौज करते हुए परिवार के सदस्यों पर हमला बोल दिया। हमले में लक्ष्मीनारायण, देवीलाल, महेश, अवधेश, कल्याण प्रसाद, छोटू और दीपक गंभीर रूप से घायल हो गए।
दो लोगों की हुई मौत
हमले में घायल लक्ष्मीनारायण जोशी की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल अवधेश जोशी को ग्वालियर रेफर किया गया था, जहां 10 मई को उसने भी दम तोड़ दिया।
एक दिन में तीन बार हुआ था हमला
घटना के दिन आरोपियों ने एक ही दिन में तीन बार हमला किया। सुबह 8 और 9 बजे के बीच दो बार झगड़ा हुआ और तीसरी बार करीब 11:30 बजे 30 से 35 लोगों की भीड़ लेकर आरोपी पहुंचे और फिर से हमला कर दिया, जिसमें दो लोगों की जान चली गई और कई घायल हुए।
कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
पुलिस ने सभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी जगदीश, रिंकू, नीलेश, परशराम, भैया, संजीव, श्रीलाल, परमसुख, अमोल सिंह और हल्के धाकड़ (सभी निवासी सतनपुर) को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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