MP DGP Kailash Makwana: मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब वे 1 दिसंबर 2026 तक डीजीपी पद पर कार्यरत रहेंगे। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया और गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए। पहले उनकी रिटायरमेंट 1 दिसंबर 2025 को निर्धारित थी।
सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के आधार पर फैसला
सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार, डीजीपी को कम से कम दो साल का पूर्ण कार्यकाल मिलना अनिवार्य होता है। इसी प्रावधान के तहत मकवाना को अतिरिक्त एक वर्ष की सेवा प्रदान की गई। गृह विभाग के आदेश में बताया गया है कि इस वर्ष 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले 17 आईपीएस अधिकारियों की सूची में मकवाना का नाम 16वें स्थान पर था।
2024 में संभाला था पदभार
कैलाश मकवाना ने 1 दिसंबर 2024 को डीजीपी का पदभार संभाला था। उनकी नियुक्ति का आदेश 23 नवंबर 2024 को जारी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की सिविल याचिका संख्या 310/1996 के प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम दो वर्ष की सेवा सुनिश्चित करने के लिए उनकी रिटायरमेंट तिथि को आगे बढ़ाया गया है।
नए आदेश के तहत मकवाना अब 1 दिसंबर 2026 को रिटायर होंगे। तब तक वे प्रदेश की कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन का नेतृत्व करते रहेंगे।