Ashoknagar News: अशोकनगर। अशोकनगर-ईसागढ़ रोड पर डेलकेवर गांव के पास स्लीपर बस में लगी आग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को ईसागढ़ पुलिस ने बस चालक और मालिक के खिलाफ लापरवाही तथा अवैध ज्वलनशील सामग्री रखने के आरोप में केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के निर्देश पर की गई।
25 नवंबर को लगी थी बस में आग
घटना 25 नवंबर की है, जब अशोकनगर से चल रही बालाजी स्लीपर बस (वाहन क्रमांक UP78CT6660) में अचानक आग लग गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि सभी यात्री बस के कांच तोड़कर और आपातकालीन दरवाजे से सुरक्षित बाहर निकल आए। किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई।
बस में मिले छोटे गैस सिलेंडर
आग बुझाने के बाद जब पुलिस ने बस की तलाशी ली, तो यात्रियों के सामान के साथ दो छोटे गैस सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें से एक फट चुका था। बस में रखी अन्य सामग्री भी जलकर नष्ट हो गई थी। जांच में सामने आया कि बस परिचालक ने लापरवाही बरतते हुए वाहन में ज्वलनशील पदार्थ रखे थे और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की थी। बस में अग्निशमन उपकरण भी नहीं था।
चालक और मालिक पर बढ़ी कार्रवाई
पहले इस मामले में बस परिचालक मनोज शर्मा के खिलाफ धारा 287, 125 BNS और 176/177 एम.वी. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में जांच में मिले नए साक्ष्यों के आधार पर बस चालक निरंजन पिता श्यामलाल सेन (निवासी परसोरा, थाना पठारी, जिला विदिशा) और बस मालिक राजेन्द्र पिता लालाराम रघुवंशी (निवासी खडिया मोहल्ला, शाढोरा) को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।