Ashoknagar News: अशोकनगर जिला प्रशासन ने आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जिले में तेज आवाज वाली प्लास्टिक पुंगियों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर आदित्य सिंह ने सोमवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि त्योहारों के दौरान इन पुंगियों के इस्तेमाल से शांति भंग होने और असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि की संभावना रहती है।
ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कदम
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तेज आवाज वाली पुंगियां ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण हैं, जो त्योहारों के शांतिपूर्ण माहौल को खराब कर सकती हैं। जिले के सभी थाना प्रभारी और अनुविभागीय दंडाधिकारी इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जनता से सहयोग की अपील
अशोकनगर जिला प्रशासन ने जनता से भी अपील की है कि वे इस आदेश का पूरी जिम्मेदारी से पालन करें और तेज आवाज वाली प्लास्टिक पुंगियों के उपयोग से बचें। प्रशासन का मानना है कि त्योहारों के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।
कलेक्टर आदित्य सिंह ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी नागरिकों का सहयोग आवश्यक है। साथ ही, किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधि या नियम उल्लंघन की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दी जाए।
यह भी पढ़ें : ‘माफिया बनो, गांजा बेचो’…. जूनियर डॉक्टर ने छात्रों को दी अनोखी सलाह, अस्पताल परिसर में हुआ बवाल