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Bhopal ‘Love Jihad’ Case: फर्जी पहचान से शादी करने वाले इमरान को 3 साल की सजा….

Khandwa Harsud case

Bhopal ‘Love Jihad’ Case: भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में ‘लव जिहाद’ से जुड़े एक अहम मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने इमरान नामक युवक को हिंदू नाम ‘राम प्रजापति’ बताकर शादी करने के अपराध में 3 साल की कैद और 28 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी है।

मामला 2016 का है जब आरोपी ने खुद को राम प्रजापति बताकर एक हिंदू युवती से दोस्ती की और फिर 21 जुलाई 2016 को सलकनपुर स्थित आर्य मंदिर में शादी कर ली। शादी के कुछ वर्षों बाद आरोपी ने युवती को बताया कि उसका असली नाम इमरान है।

पीड़िता के अनुसार, इमरान उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बना रहा था । साथ ही 5 लाख रुपये की मांग भी कर रहा था। परेशान होकर युवती ने साल 2021 में FIR दर्ज करवाई थी। (Bhopal ‘Love Jihad’ Case)

सुनवाई के बाद अदालत ने इमरान को दोषी पाते हुए उसे तीन साल की सश्रम कारावास और 28 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई।

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