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डॉग लवर्स हो जाएंगे दुखी, Street Dogs पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया नया आदेश

Supreme Court order on stray dog

Dog Attack Case Hearing Update: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम आदेश जारी करते हुए (Supreme Court order on stray dogs) मामले में कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला अब पूरे देश में लागू होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी स्टेट और नेशनल हाईवे से आवारा पशु और कुत्ते हटाए जाएं। साथ ही अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेज कैंपस में इनकी एंट्री रोकने के लिए बाड़ लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि सभी राज्यों के मुख्य सचिव (Supreme Court order on stray dogs) के तहत इन आदेशों का सख्ती से पालन करवाएं। कोर्ट ने राज्यों से 3 हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 13 जनवरी को होगी।

3 महीने पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने भी सरकारी एजेंसियों को सड़कों से आवारा जानवरों को हटाने का आदेश दिया था। साथ ही कहा गया था कि अगर कोई इस कार्रवाई में बाधा डालेगा तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। अब (Supreme Court order on stray dogs) ने इस आदेश को पूरे देश के लिए लागू कर दिया है।

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कोर्ट के आदेश की बड़ी बातें:

  • सभी नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की मौजूदगी की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू होंगे।
  • सभी राज्यों के मुख्य सचिव (Supreme Court order on stray dogs) का सख्ती से पालन करवाएंगे और तीन हफ्ते में रिपोर्ट देंगे।
  • राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश दो हफ्तों में ऐसे सभी स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों की पहचान करेंगी, जहां आवारा कुत्ते या जानवर घूमते हैं।
  • इन परिसरों में बाड़ लगाकर कुत्तों की एंट्री पर रोक लगाई जाएगी और रखरखाव के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त होगा।
  • नगर निगम, नगर पालिका और पंचायतें हर तीन महीने में कम से कम एक बार इन परिसरों की जांच करेंगी।
  • पकड़े गए आवारा कुत्तों को अब उसी स्थान पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि नसबंदी के बाद उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का यह (Supreme Court order on stray dogs) देशभर में लागू होने से अब सड़क सुरक्षा और पब्लिक हेल्थ दोनों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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