Chambalkichugli.com

MP Municipal Elections: उम्मीदवारों को बतानी होंगी पूरी संपत्ति, गलत जानकारी पर नामांकन रद्द

MP Municipal Elections

MP Municipal Elections: भोपाल। मध्यप्रदेश में 2027 के नगर निकाय चुनाव अब पहले से ज्यादा पारदर्शी और कड़े नियमों के साथ होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब महापौर, पार्षद, नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए उतरने वाले उम्मीदवारों को लोकसभा और विधानसभा चुनाव जैसी ही सख्त शर्तों का पालन करना होगा। किसी भी जानकारी को छिपाने या गलत देने पर रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र सीधे रद्द कर सकेंगे।

नई गाइडलाइन के मुताबिक, उम्मीदवारों के साथ उनके जीवनसाथी और तीन आश्रित बच्चों की पूरी आय, आय का स्रोत, चुकाए गए टैक्स और संपत्तियों का पूरा ब्यौरा अनिवार्य होगा। चल-अचल संपत्ति, शेयर मार्केट निवेश, बैंक लोन से लेकर संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति तक हर जानकारी शपथ-पत्र में दर्ज करनी होगी।

Read More: तिरपाल से ढंके कंटेनर में लकड़ी की तस्करी का खुलासा

2027 के निकाय चुनाव और सख्त

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि दो साल या उससे अधिक की सजा वाले सभी आपराधिक मामलों की जानकारी (FIR नंबर, थाना, जिला और कोर्ट की स्थिति सहित) देना अनिवार्य होगा।

इतना ही नहीं, सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल ID, मोबाइल नंबर और घर में मौजूद किस तरह का शौचालय है, यह जानकारी भी उम्मीदवार को लिखित रूप में देनी होगी।

चुनावी खर्च पर भी सख्त निगरानी रखी जाएगी। हर दिन का खर्च रजिस्टर में दर्ज करना होगा और चुनाव खत्म होने के 30 दिन के भीतर पूरा हिसाब निर्वाचन आयोग को जमा करना पड़ेगा।

खास बात यह है कि मात्र 10 रुपए देकर कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार के चुनावी खर्च का पूरा रिकॉर्ड देख सकेगा। खर्च की सीमा नगरीय विकास विभाग तय करेगा और एक रुपये भी अधिक खर्च पाए जाने पर कार्रवाई होगी।

Read More: इंदौर से शुरू हुई PM Heli का रिस्पॉन्स फीका, दूसरे दिन भी सभी सीटें खाली

उम्मीदवारों को बतानी होंगी पूरी संपत्ति

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह ने कहा है कि अब नगर निकाय चुनावों में भी धन-बल, प्रभाव और आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों के लिए जगह नहीं बचेगी। जो नियम सांसद और विधायक बनने वालों पर लागू होते हैं, वही नियम अब स्थानीय निकाय के हर प्रत्याशी पर लागू होंगे।

90 प्रतिशत से ज्यादा नगर निकायों में चुनाव 2027 में होंगे और उससे पहले होने वाले उपचुनाव भी इन्हीं कठोर नियमों के तहत कराए जाएंगे। चुनाव विशेषज्ञों का मानना है कि इन नई शर्तों के बाद कई मौजूदा पार्षद और बड़े नेता भी टिकट मांगने से पहले अपनी पात्रता पर गंभीरता से विचार करेंगे, क्योंकि अब कोई भी जानकारी छिपाना नामुमकिन हो जाएगा।

READ MORE: मौत से लड़कर ‘मुखी’ बनी कूनो की शान, जन्मे 5 स्वस्थ शावक

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *