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MP में OBC आरक्षण मामला: सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर से होगी नियमित सुनवाई

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MP में OBC आरक्षण मामला: मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के विवादित मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज 24 सितंबर से शुरू होनी थी, लेकिन अब इसे 8 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

इस दौरान अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और मध्यप्रदेश सरकार के वकीलों ने कोर्ट से 27% ओबीसी आरक्षण पर लगे अंतरिम स्टे को हटाने की मांग की है।

सामान्य वर्ग के वकीलों ने मांगा समय

सुनवाई के दौरान सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की ओर से पेश हुईं वकील पूजा धर और वकील लेखी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने उन्हें मंगलवार को ही लगभग 15 हजार पेज के दस्तावेज सौंपे हैं। उनका कहना था कि इतने विस्तृत दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है।

इस पर अदालत ने नाराज़गी जाहिर करते हुए टिप्पणी की, “हम सुनवाई के लिए तैयार हैं, लेकिन आप नहीं।” इसके साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 8 अक्टूबर तय कर दी। यह स्पष्ट किया कि इसके बाद मामले की डे-टू-डे हियरिंग होगी।

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