Chambalkichugli.com

Sheopur News: 5.2 किलो गांजा के साथ पकड़ा गया तस्कर, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

MP NEWS

Sheopur News: श्योपुर। विशेष न्यायालय श्योपुर ने गांजा तस्करी के एक मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ग्राम ढोटी निवासी मांगीलाल मीणा को दोषी मानते हुए 3 साल की सश्रम जेल और ₹5,000 का जुर्माना लगाया है।

यह मामला 29 अक्टूबर 2022 का है। थाना देहात पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम ढोटी के पच्चीपुरा रोड पर एक व्यक्ति गांजा बेचने की फिराक में खड़ा है। पुलिस टीम मौके पर पहुँची और शक के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा।

तलाशी लेने पर उसके पास से सफेद प्लास्टिक के कट्टे में रखा हुआ 5 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके बाद आरोपी मांगीलाल को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट की धारा 20 (b)(ii)(B) में मामला दर्ज किया गया।

जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। इसके बाद सजा सुनाई।

READ MORE : कन्याभोज में जा रही थी 10 वर्षीय बच्ची, झाड़ियों में ले जाकर मुंहबोले चाचा ने किया घिनौना काम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Popular News