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Supreme Court On Green Crackers: सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे बनाने की दी अनुमति, दिल्ली-एनसीआर में बिक्री पर रोक बरकरार

Supreme Court On Green Crackers

Supreme Court : दिवाली के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। गुरुवार को कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है, जबकि शुक्रवार को पटाखा निर्माताओं को पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति दी गई है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रीन पटाखों की बिक्री दिल्ली-एनसीआर में तब तक प्रतिबंधित रहेगी जब तक कोई नया आदेश जारी नहीं होता। साथ ही, पटाखे केवल उन्हीं निर्माताओं द्वारा बनाए जाएंगे जिनके पास मान्यता प्राप्त एजेंसियों से जारी ग्रीन पटाखे का प्रमाणपत्र होगा।

सुप्रीम कोर्ट का कड़ा कदम

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा निर्माताओं को यह लिखित वचन देने का निर्देश दिया है कि वे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में कोई भी पटाखा नहीं बेचेंगे। यह कदम इस क्षेत्र में दिवाली के समय बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। आगामी सुनवाई में कोर्ट यह तय करेगा कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर आगे क्या कार्रवाई की जाए।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि पूरे देश में पटाखों की बिक्री और निर्माण पर पूरी तरह रोक लगाना संभव नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई प्रतिबंध प्रस्तावित नहीं किया है।

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि नवंबर 2024 में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 494 तक पहुंच गया, जिससे राजधानी में घना स्मॉग छा गया और सांस लेना मुश्किल हो गया। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से ठीक पहले पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।

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