Ticket Refund Rules 2025: फ्लाइट टिकट कैंसिलेशन को लेकर यात्रियों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने एक नया प्रस्ताव जारी किया है, जिसके तहत यात्री टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर बिना कोई अतिरिक्त शुल्क चुकाए टिकट कैंसिल या यात्रा की तारीख बदल सकेंगे। यानी अब बुकिंग के तुरंत बाद योजना बदल जाए तो भारी कैंसिलेशन चार्ज नहीं देना पड़ेगा।
हालांकि, यह सुविधा उन फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगी जिनकी यात्रा बुकिंग के 5 दिन के भीतर (घरेलू) या 15 दिन के भीतर (अंतरराष्ट्रीय) होनी है।
किन टिकटों पर लागू नहीं होगा नियम
नए नियम के तहत अगर टिकट MakeMyTrip, Yatra या किसी भी ट्रैवल एजेंट से बुक किया गया है, तब भी रिफंड की जिम्मेदारी सीधे एयरलाइन की होगी। DGCA ने स्पष्ट कहा है कि एजेंट एयरलाइन के अधिकृत प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए रिफंड देने की जिम्मेदारी एयरलाइन ही निभाएगी। साथ ही, एयरलाइंस को टिकट कैंसिल होने के 21 कार्य दिवसों के भीतर रिफंड प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिससे लंबे समय तक रिफंड का इंतजार खत्म होगा।
यात्रियों के लिए मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में भी बड़ा फायदा प्रस्तावित है। यदि किसी यात्री को स्वास्थ्य कारणों से यात्रा रद्द करनी पड़े तो एयरलाइन पूरा रिफंड दे सकती है या क्रेडिट शेल जारी कर सकती है, जिसका उपयोग भविष्य की यात्रा में किया जा सकेगा।
टिकट में नाम की गलती सुधारने पर नहीं लगेगा चार्ज
इसके अलावा अगर टिकट बुक करते समय नाम की स्पेलिंग में गलती हो जाए । इसे 24 घंटे के भीतर एयरलाइन को बताया जाए, तो नाम सुधारने पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह सुविधा केवल एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किए गए टिकटों पर लागू होगी।
DGCA ने इन नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। 30 नवंबर तक सभी स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे हैं। माना जा रहा है कि अंतिम स्वीकृति के बाद यह नियम लागू हो जाएंगे।
इस कदम से फ्लाइट यात्रा पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी, किफायती और यात्रियों के लिए परेशानी-मुक्त बनने की उम्मीद है, क्योंकि वर्तमान में कैंसिलेशन चार्ज और रिफंड में देरी से यात्रियों को काफी परेशानी होती है।