GWALIOR NEWS : मध्यप्रदेश। ग्वालियर में सब-स्टैंडर्ड पान मसाला बेचने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक व्यापारी पर लगाए गए एक लाख रुपए के जुर्माने को सही ठहराते हुए उसकी अपील खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि इस तरह के खाद्य पदार्थ आम जनता के स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हैं और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है।
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यह मामला 8 मई 2023 का है, जब खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ग्वालियर के लश्कर क्षेत्र में स्थित रामकुमार गुप्ता की फर्म का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान बिक्री के लिए रखे गए पान मसाला के नमूने संदेह के आधार पर लिए गए थे।

प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट में पान मसाला खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। रिपोर्ट के आधार पर इसे सब-स्टैंडर्ड घोषित किया गया। इसके बाद निर्णायक अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 के तहत व्यापारी पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।
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व्यापारी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील दायर की, लेकिन अपीलीय प्राधिकरण ने सभी तथ्यों और रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता।