MP Fire safety bill: MP में नया फायर सेफ्टी कानून लागू, बिना NOC भवन चलाने पर लगेगा 5 लाख जुर्माना
MP Fire safety bill: CM मोहन यादव सरकार ने MP में नया फायर सेफ्टी कानून लागू किया। अब बिना Fire NOC के भवन चलाने पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा।
MP Fire safety bill: भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार ने आग से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विधानसभा ने मध्य प्रदेश फायर सेफ्टी एवं इमरजेंसी सर्विस विधेयक पारित कर दिया है।
नए कानून के तहत अब बिना फायर NOC के किसी भवन का उपयोग करने पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
क्या बदलेगा नए कानून से?
इस नए कानून के बाद पूरे प्रदेश में फायर सेफ्टी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। इसके लिए अलग से फायर सेफ्टी निदेशालय बनाया जाएगा, जो पूरे सिस्टम की निगरानी करेगा। साथ ही जहां जरूरत होगी, वहां नए और आधुनिक फायर स्टेशन भी खोले जाएंगे, ताकि किसी भी हादसे में फायर ब्रिगेड जल्दी मौके पर पहुंच सके।
आग लगी तो पानी लेने में नहीं होगी देरी
कई बार आग बुझाने में सिर्फ इसलिए देर हो जाती है क्योंकि पानी की व्यवस्था तुरंत नहीं हो पाती। इसे देखते हुए नए कानून में यह भी तय किया गया है कि इमरजेंसी के समय फायर ब्रिगेड की टीम किसी भी सरकारी या निजी जल स्रोत से बिना अनुमति और बिना शुल्क पानी ले सकेगी। इससे राहत और बचाव का काम तेजी से हो सकेगा।
सरकार का क्या कहना है?
सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद सिर्फ जुर्माना वसूलना नहीं है, बल्कि लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। नए नियम लागू होने के बाद उम्मीद है कि स्कूल, हॉस्पिटल, होटल, मॉल और दूसरे बड़े संस्थानों में फायर सेफ्टी के नियमों का पहले से ज्यादा पालन होगा और आग लगने जैसी घटनाओं में नुकसान भी कम होगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में लोगों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से फायर सेफ्टी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए नया कानून लाया गया है।
