भिंड में 15 महीने पुराने पत्नी हत्याकांड में पति को उम्रकैद, जानिए एक वीडियो को लेकर क्यों हुआ था विवाद?
भिंड में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने पति जबर सिंह को दोषी ठहराया। 15 महीने की सुनवाई के बाद उम्रकैद और 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया।
भिंड में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने जबर सिंह दोहरे पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। मामले की सुनवाई करीब 15 महीने चली और अभियोजन की ओर से 15 गवाहों के बयान कराए गए।
पिता को खुद बताई थी पत्नी की हत्या
मामला 26 जून 2025 को भिंड के ग्राम पुलेह का पुरा का है। अभियोजन के मुताबिक, घटना के बाद जबर सिंह ने अपने पिता भारत सिंह को बताया था कि उसने पत्नी डोली की हत्या कर दी है। इसके बाद पिता ऊमरी थाने पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी।
डोली के पिता की शिकायत पर पुलिस ने जबर सिंह और उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज किया था। मामले में BNS की धारा 103(1) और 3(5) के तहत कार्रवाई की गई।
मोबाइल में मिला था आपत्तिजनक वीडियो
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी का मोबाइल जब्त किया था। अभियोजन के मुताबिक, मोबाइल में 25 जून की रात का एक वीडियो मिला। इसमें जबर सिंह अपनी पत्नी का आपत्तिजनक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि डोली इसका विरोध कर रही थी।
अभियोजन ने इसी विवाद को हत्या की वजह बताया। पुलिस ने डोली के मायके वालों और अन्य लोगों के बयान भी दर्ज किए थे।
चार महीने की गर्भवती थी डोली
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में डोली के चार महीने की गर्भवती होने की पुष्टि हुई। डॉक्टरों ने उसकी मौत को हत्या बताया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया।
15 गवाहों के बयान के बाद फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 15 गवाह पेश किए। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जबर सिंह को BNS की धारा 103(1) में दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक उत्तम सिंह राजपूत ने पैरवी की।


