दतिया मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन पर FIR: ग्वालियर लोकायुक्त ने की कार्रवाई, आय ₹2.31 करोड़, खर्च किए ₹9.74 करोड़
ग्वालियर लोकायुक्त ने दतिया मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन डॉ. राजेश गौर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में FIR दर्ज की है

Datia Medical College: मध्यप्रदेश के दतिया मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन डॉ. राजेश गौर के खिलाफ ग्वालियर लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में FIR दर्ज की है। शिकायत की जांच के दौरान उनकी घोषित आय और कुल खर्च के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। लोकायुक्त के मुताबिक, डॉ. गौर की आय करीब 2.31 करोड़ रुपये आंकी गई, जबकि इस अवधि में उनका खर्च लगभग 9.74 करोड़ रुपये पाया गया।
आय से 7.43 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च
लोकायुक्त की जांच के अनुसार, डॉ. राजेश गौर ने अपनी आय के मुकाबले करीब 7.43 करोड़ रुपये अधिक खर्च किए। यह अंतर उनकी कमाई से लगभग 321 प्रतिशत ज्यादा बताया गया है। इसी आधार पर उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया है।
ग्वालियर और दतिया समेत कई जगह संपत्तियों की जांच
शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त ने डॉ. गौर की संपत्ति और निवेश से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल की। जांच में ग्वालियर, दतिया और अन्य स्थानों पर मौजूद संपत्तियों तथा निवेश की जानकारी जुटाई गई। एजेंसी ने भवन निर्माण और अन्य बड़े खर्चों से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की।
मेडिकल कॉलेज में निर्माण और खरीदी को लेकर भी आरोप
डॉ. राजेश गौर पर मेडिकल कॉलेज में भवन निर्माण, करोड़ों रुपये की मशीनों की खरीद और भर्तियों में अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए हैं। वे गजराराजा मेडिकल कॉलेज (GRMC) में विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। वर्ष 2014 से 2021 के बीच दतिया मेडिकल कॉलेज शुरू कराने की प्रक्रिया में भी उनकी भूमिका रही थी।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज
ग्वालियर लोकायुक्त ने जांच के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत FIR दर्ज की है। अब मामले में संपत्तियों, निवेश और खर्च से जुड़े दस्तावेजों की आगे जांच की जाएगी।



