भिंड में नकली खाद सिंडिकेट पर कार्रवाई, अटेर थाने में तीसरी FIR दर्ज; अब तक 11 लोगों पर केस
भिंड जिले में नकली खाद सिंडिकेट मामले में अटेर थाने में तीसरी FIR दर्ज हुई है।
Bhind News: मध्य प्रदेश के भिंड जिले में नकली खाद और उर्वरक के अवैध कारोबार से जुड़े मामले में पुलिस ने अटेर थाने में तीसरी FIR दर्ज की है। अब तक जिले के अलग-अलग थानों में कुल 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है।
फूप और भरौली के बाद अब अटेर में मामला दर्ज
नकली खाद सिंडिकेट से जुड़े मामले में इससे पहले फूप और भरौली थानों में FIR दर्ज की गई थी। अब अटेर थाने में तीसरा मामला दर्ज होने के बाद पुलिस जांच का दायरा बढ़ गया है।
रायसेन से ट्रॉलियों में लाया गया था खाद
जानकारी के मुताबिक, खाद रायसेन से ट्रॉलियों में भरकर भिंड लाई गई थी। कृषि विभाग ने जिले में नकली खाद के कथित कारोबार का खुलासा किया था। बता दे कि कलेक्टर के निर्देश पर उपसंचालक कृषि विभाग रामसुजान शर्मा ने अपनी टीम के साथ भारी मात्रा में नकली खाद पकड़ा ।
इसके बाद संबंधित मामलों में पुलिस कार्रवाई शुरू हुई।
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत FIR
भिंड पुलिस ने मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की धाराओं 7, 8 और 9 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
किसानों को नुकसान पहुंचने की आशंका
खाद की गुणवत्ता और उसके वैध वितरण से जुड़े नियमों का उल्लंघन किसानों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में मामले की जांच के दौरान खाद के स्रोत, आपूर्ति और वितरण से जुड़े तथ्यों का पता लगाना अहम होगा।



