जांच में पाया गया कि स्कूलों ने मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 और नियम 2020 के नियम 6 (1) का पालन नहीं किया। इसके अलावा, उन्होंने धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का भी उल्लंघन किया। मुख्य रूप से यह उल्लंघन सूचना पटल पर पुस्तक विक्रेताओं और यूनिफॉर्म विक्रेताओं की सूची प्रदर्शित न करना था। जांच दलों की रिपोर्ट के आधार पर अब इन स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सुधारात्मक कदम उठाने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
नोटिस जारी किए गए स्कूलों में प्रमुख नाम हैं:
जीडी गोयंनका स्कूल
भारतीयम विद्या निकेतन
मॉर्निंग स्टार स्कूल
प्रगति विद्यापीठ
किडीज कार्नर स्कूल
मानवेंद्र ग्लोवल स्कूल
आदित्य वर्ल्ड स्कूल
नं0-1 एयर फोर्स स्कूल
नारायण ई-टेक्नो स्कूल
जयपुरिया स्कूल
यह कार्रवाई यह संदेश देती है कि शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन निजी स्कूलों के नियम पालन पर सतर्क हैं और अभिभावकों की शिकायतों पर तुरंत कदम उठाया जा रहा है। आगे स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि सूचना पटल पर सभी आवश्यक जानकारी सही और समय पर प्रदर्शित करें, ताकि अभिभावकों और छात्रों को पारदर्शी और उचित जानकारी मिल सके। इस कदम से शिक्षा व्यवस्था में जागरूकता और जिम्मेदारी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और भविष्य में ऐसे उल्लंघन को रोकने का प्रयास किया जाएगा।