Shoorpanakha Dahan: इंदौर। विजयादशमी पर इंदौर में होने वाले शूर्पणखा दहन कार्यक्रम पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह फैसला सोनम रघुवंशी की मां संगीता रघुवंशी द्वारा दायर की गई याचिका के बाद लिया गया।
कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का पुतला जलाना और उसकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाना संविधान के खिलाफ है।
‘पौरुष’ नाम की संस्था ने उन महिलाओं के प्रतीक रूप में पुतले जलाने की योजना बनाई थी, जो अपने परिवार की हत्या या साजिश में कथित रूप से शामिल हैं। 11 चेहरों वाले पुतले में राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी का चेहरा भी शामिल था। इस पर सोनम के परिजनों और रघुवंशी समाज ने कड़ी आपत्ति जताई थी।
कोर्ट ने 26 सितंबर को सुनवाई करते हुए कार्यक्रम पर रोक लगाई। वहीं आदेश की कॉपी 27 सितंबर को सार्वजनिक की गई।
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