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Kanya Vivah Yojana: सामूहिक विवाह योजना में नए नियम, अब ये दस्तावेज़ होंगे अनिवार्य

Jabalpur News

Kanya Vivah Yojana: भोपाल। मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना के तहत नवंबर में होने वाले सामूहिक विवाह के लिए भोपाल नगर निगम (BMC) ने नियमों में बदलाव किया है। अब योजना में भाग लेने वाले जोड़ों को आधार-आधारित ई-केवाईसी सत्यापन और समग्र आईडी दोनों अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे।

नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिन जोड़ों ने ई-केवाईसी या समग्र पंजीकरण पूरा नहीं किया है, उन्हें सामूहिक विवाह समारोह में शादी या निकाह की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह फैसला पिछले आयोजनों में अधूरे और गलत दस्तावेजों के कारण हुई दिक्कतों को देखते हुए लिया गया है।

200 जोड़ों के विवाह की तैयारी

इस वर्ष के आयोजन में 200 जोड़ों के विवाह की व्यवस्था की गई है। साथ ही, समारोह के लिए न्यूनतम 11 जोड़ों की उपस्थिति आवश्यक होगी। आवेदन वार्ड और क्षेत्रीय कार्यालयों में लिए जा रहे हैं, लेकिन कई आवेदकों के दस्तावेजों में गड़बड़ियां पाई गई हैं।

अपर आयुक्त वरुण अवस्थी ने बताया कि पात्र जोड़े अपने दस्तावेजों का सत्यापन समय रहते पूरा करें ताकि अंतिम समय की परेशानी से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि सभी जोड़ों को सुनिश्चित करना होगा कि समग्र पोर्टल पर उनका नाम सही दर्ज हो और आधार ई-केवाईसी पूरी तरह से अपडेट हो।

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