नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित भू-खण्ड धारकों को अपने स्वामित्व संबंधी आवश्यक दस्तावेज संबंधित जोनल कार्यालय में जमा कराने होंगे। भवन अधिकारी या भवन निरीक्षक द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होने के बाद टीडीआर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
निगम के अनुसार, प्रभावित संपत्तियों के शेष हिस्से पर भवन स्वीकृति के समय निर्धारित एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) के अतिरिक्त एफएआर का लाभ टीडीआर प्रमाण पत्र के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा। इससे मकान मालिकों को अपने बचे हुए भू-भाग पर निर्माण क्षमता में अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।
इसके अलावा यदि भू-स्वामी अपने शेष भू-भाग पर अतिरिक्त एफएआर का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो वे टीडीआर प्रमाण पत्र को नगर निगम सीमा क्षेत्र में कहीं भी कलेक्टर गाइडलाइन दर के अनुसार विक्रय कर सकते हैं। इससे उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।
टीडीआर प्रमाण पत्र के लिए कई प्रकार के दस्तावेज आवश्यक होंगे, जिनमें फॉर्म-1, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रजिस्ट्री की प्रति, म्यूटेशन प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स रसीद और फॉर्म-3 शामिल हैं। इसके साथ ही फॉर्म-4, खसरा पी-2, भू-उपयोग प्रमाण पत्र, नक्शा, सर्वे प्लान, नोटिस प्रतियां, कलेक्टर गाइडलाइन और शपथ पत्र भी जमा करना अनिवार्य किया गया है।
नगर निगम का कहना है कि छावनी रोड और जिंसी रोड पर चल रहे चौड़ीकरण कार्य के दौरान प्रभावित लोगों को नियमानुसार टीडीआर का लाभ देने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, ताकि उन्हें समय पर राहत और आर्थिक सुविधा मिल सके।