Case Of Overcharging On Juice At Khajuraho Temple: ग्वालियर। मध्यप्रदेश में एक कैफे संचालक की ज्यादती भारी पड़ गई, जब उसने 30 रुपये का जूस 50 रुपये में बेच दिया। शिकायत मिलने पर उपभोक्ता फोरम ने कार्रवाई करते हुए कैफे संचालक को 50 रुपये के बजाय 5 हजार रुपये जुर्माना और पीड़ित उपभोक्ता को हर्जाना देने का आदेश दिया है।
खजुराहो पुरातत्व विभाग परिसर का कैफे
ग्वालियर जिला उपभोक्ता फोरम ने खजुराहो स्थित पुरातत्व विभाग कैंपस में संचालित एक कैफे पर 20 रुपये के जूस के 50 रुपये वसूलने पर सख्त कार्रवाई की है। जून 2024 में ग्वालियर के मनोज उपाध्याय ने छतरपुर खजुराहो के इस कैफे से जूस खरीदा, लेकिन बिल में अधिक कीमत देख कर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। उपभोक्ता फोरम ने मामले की जांच कर कैफे संचालक की गैरजिम्मेदाराना बिक्री को गलत ठहराते हुए जुर्माना लगाया है।
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प्रिंट रेट से अधिक वसूली
ग्वालियर जिला उपभोक्ता फोरम ने प्रिंट रेट से 30 रुपये अधिक वसूली करने पर कैफे संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। फोरम ने उसे आदेश दिया है कि वह उपभोक्ता को 5 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देगा और साथ ही ओवर चार्ज किए गए 30 रुपये भी वापस करेगा।
इसके अलावा प्रकरण खर्च के रूप में कैफे संचालक को 1 हजार रुपये भी देना होंगे। मामले की शुरुआत उपभोक्ता एडवोकेट मनोज उपाध्याय द्वारा ASI को विधिक सूचना पत्र भेजने से हुई थी, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम का सहारा लिया।