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दिल्ली से गुजरने वाले कमर्शियल वाहनों पर बढ़ेगा टैक्स, ट्रकों को अब देने होंगे 2600 की जगह 4000 रुपये

नई दिल्ली।  देश की राजधानी दिल्ली से गुजरने वाले कमर्शियल वाहनों को अब ज्यादा चार्ज देना होगा। Supreme Court ने ग्रीन टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नए नियम के तहत जो ट्रक अब तक लगभग 2600 रुपये ग्रीन टैक्स देते थे, उन्हें अब करीब 4000 रुपये तक भुगतान करना पड़ सकता है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। सिर्फ दिल्ली पार करने वाले वाहनों पर लगेगा चार्जयह बढ़ा हुआ ग्रीन टैक्स खास तौर पर उन कमर्शियल वाहनों पर लागू होगा जो दिल्ली में कोई काम नहीं करते और सिर्फ शहर को पार करने के लिए यहां की सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो ट्रक या अन्य भारी वाहन दिल्ली में माल उतारने या लोड करने नहीं आते, बल्कि सिर्फ शॉर्टकट के रूप में राजधानी की सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें यह अतिरिक्त शुल्क देना होगा। हल्के और भारी वाहनों के लिए अलग-अलग चार्जनए नियम के मुताबिक अलग-अलग वाहनों के लिए अलग शुल्क तय किया गया है। LMV कार, वैन जैसे हल्के वाहन लगभग 2000 तक चार्ज ट्रक और भारी वाहन करीब 4000 तक चार्ज इस फैसले के बाद कमर्शियल वाहनों के संचालन की लागत बढ़ने की संभावना है। ट्रैफिक और प्रदूषण कम करना है मकसदसरकार का कहना है कि कई वाहन दिल्ली को शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इससे शहर में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण दोनों बढ़ते हैं। इसी वजह से सरकार ऐसे वाहनों को शहर के बाहर बने एक्सप्रेसवे और बाईपास का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। ज्यादा चार्ज लगने से वाहन चालक दिल्ली की बजाय बाहरी मार्गों का इस्तेमाल करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले के बाद दिल्ली के बाहर बने एक्सप्रेसवे और बाईपास का इस्तेमाल बढ़ सकता है। इससे राजधानी में ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद है। हालांकि इस फैसले का प्रदूषण और ट्रैफिक पर कितना असर पड़ेगा, यह आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा।