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GWALIOR LOK ADALAT: ग्वालियर में आज नेशनल लोक अदालत: संपत्ति कर और जलकर बकायेदारों को अधिभार में 100% तक राहत का सुनहरा मौका

GWALIOR LOK ADALAT

HIGHLIGHTS: ग्वालियर में 2026 की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन संपत्ति कर बकायेदारों को अधिभार में 100% तक छूट जलकर बकाया पर भी विशेष राहत योजना लागू जिला न्यायालय परिसर सहित 25 वार्ड कार्यालयों में आयोजन 8 से 10 हजार मामलों के निपटारे का लक्ष्य GWALIOR LOK ADALAT: मध्यप्रदेश। ग्वालियर के जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में शनिवार 14 मार्च को वर्ष 2026 की पहली नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा और बड़ी संख्या में नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। बता दें कि प्रशासन ने एक ही दिन में करीब 8 से 10 हजार मामलों के समाधान का लक्ष्य रखा है। MP में झुलसाने लगी गर्मी, नर्मदापुरम में पारा 40.1 डिग्री, 15-17 मार्च के बीच बदलेगा मौसम कई दिनों से प्रशासन कर रहा था तैयारी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पिछले कई दिनों से नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचकर अपने पुराने विवादों और कर बकाये का समाधान करा सकते हैं। MP में झुलसाने लगी गर्मी, नर्मदापुरम में पारा 40.1 डिग्री, 15-17 मार्च के बीच बदलेगा मौसम संपत्ति कर बकायेदारों को अधिभार में बड़ी राहत नगर निगम आयुक्त संघप्रिय ने शहर के नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से संपत्ति कर के लंबित मामलों में बकायेदारों को अधिभार में विशेष छूट प्रदान की जाएगी, जिससे करदाताओं को आर्थिक राहत मिलेगी। ग्वालियर में बैंक कर्मचारी से चेन स्नेचिंग: टहलने निकली महिला से बाइक सवार ने झपट्टा मारकर सोने की चेन छीनी, CCTV के आधार पर तलाश अधिभार पर 100 प्रतिशत तक छूट नगर निगम के अनुसार जिन मामलों में 50 हजार रुपये तक कर और अधिभार बकाया है, उनमें अधिभार पर 100 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। वहीं 50 हजार से 1 लाख रुपये तक बकाया होने पर 50 प्रतिशत और 1 लाख रुपये से अधिक बकाया होने पर 25 प्रतिशत अधिभार में छूट दी जाएगी। LPG किल्लत की आशंका के बीच IRCTC अलर्ट: ट्रेनों में इंडक्शन व रेडी-टू-ईट फूड की तैयारी, WCR में 25 क्लस्टर किचन से जारी सप्लाई जलकर बकाया मामलों में भी मिलेगी राहत नगर निगम ने जल उपभोक्ता प्रभार यानी जलकर से जुड़े मामलों में भी राहत देने का निर्णय लिया है। जिन उपभोक्ताओं पर 10 हजार रुपये तक बकाया है, उन्हें अधिभार में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी, जिससे छोटे उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। मध्यप्रदेश में मार्च में ही ‘हीट अटैक’: नर्मदापुरम 40°C पार, हीट स्ट्रोक का खतरा; 15-17 मार्च को कई जिलों में बारिश का अलर्ट उपभोक्ताओं को मिलेगी थोड़ी रहत 10 हजार से 50 हजार रुपये तक बकाया होने पर 75 प्रतिशत और 50 हजार रुपये से अधिक बकाया होने पर 50 प्रतिशत अधिभार में छूट का प्रावधान रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को बकाया निपटाने के लिए प्रोत्साहित करना है। अमिताभ बच्चन का इमोशनल ब्लॉग वायरल, करीबी मित्र के निधन पर लिखा दर्द भरा संदेश शहर के कई स्थानों पर होगी लोक अदालत यह लोक अदालत मध्यप्रदेश राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित की जा रही है। इसके तहत ग्वालियर नगर निगम के सभी क्षेत्रीय वार्ड कार्यालय क्रमांक 1 से 25 के साथ-साथ जिला न्यायालय परिसर में भी मामलों का निराकरण किया जाएगा। 13 March 2026: तुला राशि- सेहत को लेकर सतर्क रहना होगा,एक्स्ट्रा इनकम के भी योग बनेंगे अधिकारीयों ने कि अपील नगर निगम के उपायुक्त प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि निगमायुक्त संघप्रिय और अपर आयुक्त मुनीश सिंह सिकरवार के निर्देशन में इस लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों का समाधान कराएं।