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राजेंद्र भारती केस: दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अब 15 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई


दतिया। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित सहकारिता बैंक भ्रष्टाचार मामले में नया मोड़ आया है। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र भारती से जुड़े केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई को स्थगित कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। मंगलवार को निर्धारित सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए अगली तारीख पर पेश होने के निर्देश दिए हैं।

निचली अदालत के फैसले को दी गई चुनौती
गौरतलब है कि एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में राजेंद्र भारती को तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। इसी फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने हाईकोर्ट का रुख किया है।

सियासत में तेज हुआ टकराव

मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है और अदालत का निर्णय सर्वोपरि है।

सदस्यता बहाली पर टिकी नजरें
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हाईकोर्ट से राहत मिलने पर राजेंद्र भारती की सदस्यता बहाल हो पाएगी। फिलहाल राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजरें 15 अप्रैल की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां से इस मामले की आगे की दिशा तय होगी।

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