HIGHLIGHTS:
- दोपहर 12 से 4 बजे तक पशुओं से काम कराने पर रोक
- कलेक्टर रुचिका चौहान ने जारी किया आदेश
- तांगा, बैलगाड़ी समेत सभी भारवाही गतिविधियां बंद
- हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए लिया गया फैसला
- 30 जून 2026 तक लागू रहेगा आदेश
GWALIOR COLLECTOR ORDERS: ग्वालियर। बढ़ती भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने पशुओं के हित में बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने आदेश जारी कर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पशुओं से किसी भी प्रकार का काम कराने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले का मकसद पशुओं को तेज धूप और लू से बचाना है।
तापमान बढ़ने से बढ़ा खतरा
जिले में इन दिनों तापमान लगातार 37 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है। ऐसी स्थिति में तांगा, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, खच्चर, टट्टू और गधों जैसे पशुओं से काम लेना उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान किसी भी तरह की सवारी या भारवाही गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
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हीट स्ट्रेस का जोखिम
पशु विशेषज्ञों के अनुसार अत्यधिक गर्मी में काम करने से पशुओं में हीट स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिससे उनकी हालत बिगड़ सकती है। कई मामलों में यह स्थिति जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है, ताकि पशुओं को अनावश्यक तकलीफ से बचाया जा सके।
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30 जून तक लागू आदेश
यह आदेश 1 मई 2026 से लागू होकर 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और पशुओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।