MP Government Teacher Jobs : जबलपुर। माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षक के 10 हजार पदों पर भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य शासन, शिक्षा विभाग और डीपीआई (DPI) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
यह मामला भर्ती नियम 2024 के नियम 12.4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने से जुड़ा है। इस नियम के तहत आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटे में शामिल करने से रोका गया है, जिससे कई योग्य उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया।
क्या है मामला?
याचिका में कहा गया है कि पात्रता परीक्षा पास करने के बाद भर्ती नियमों में बदलाव कर दिए गए, जिससे हजारों उम्मीदवारों के भविष्य पर असर पड़ा है। नियम 12.4 के अनुसार 90% से कम अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार अनारक्षित वर्ग में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। भले ही उनकी मेरिट अनारक्षित वर्ग में चयन के योग्य हो।
इस दिन होगी कोर्ट की अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने याचिका के साथ दाखिल स्टे आवेदन पर भी नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 11 नवंबर को निर्धारित की गई है।
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