OBC Reservation: मध्य प्रदेश में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) को 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने के मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है। पहले यह सुनवाई 8 अक्टूबर से शुरू होने वाली थी, जिसे स्थगित कर 9 अक्टूबर किया गया था। अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा समय की मांग के बाद अदालत ने सुनवाई को नवंबर के पहले सप्ताह तक के लिए टाल दिया है।
इस वजह से मांगा वक्त
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि इस मुद्दे में कई तकनीकी पक्ष हैं, जिन्हें ठीक से समझने के लिए समय चाहिए। कोर्ट ने उनकी मांग स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई नवंबर के पहले हफ्ते में करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मुद्दे पर नोटिस जारी कर चुका है।
कांग्रेस ने उठाए सवाल
ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि सरकार जानबूझकर मामले को टाल रही है। साथ ही ओबीसी समुदाय को गुमराह कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, “हमारी सरकार का रुख साफ है, हम ओबीसी को 27% आरक्षण देने के अपने स्टैंड पर कायम हैं।”
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