Diwali 2025: ग्वालियर। बढ़ते वायु और ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए ग्वालियर जिला प्रशासन ने दीपावली पर्व पर पटाखों के उपयोग को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार पटाखों के निर्माण, विक्रय और उपयोग पर विशेष आदेश दिए हैं।
आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश
कलेक्टर के अनुसार, पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, जिला पंचायत के सीईओ, जिले के सभी एसडीएम, जनपद पंचायतों के सीईओ, नगर पालिका अधिकारी, स्थायी और फुटकर पटाखा विक्रेता संघ सहित सभी संबंधित अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय और हरित अधिकरण के आदेशों का पालन कराना होगा।
ग्रीन पटाखों का समय और प्रतिबंधित क्षेत्र
दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। संवेदनशील क्षेत्रों जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, हेल्थ केयर सेंटर, स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थल से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर ही पटाखे जलाए जा सकते हैं।
NEERI पोर्टल पर पंजीकृत निर्माताओं की जानकारी
ग्रीन पटाखों के संबंध में Petroleum & Explosive Safety Organisation (PESO) और National Environmental Engineering Research Institute (NEERI) द्वारा निर्माताओं का स्वैच्छिक वर्गीकरण किया जाता है। पटाखों की पैकिंग पर “लोगो” प्रिंट होता है। इसे स्कैन करने पर पंजीकृत निर्माता का विवरण NEERI की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
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