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Gwalior love jihad case: पहले बंटी कुशवाह, फिर निकला बंटी खान! पहचान छिपकर की शादी, फिर बेचने की कोशिश

gwalior crimes

Gwalior love jihad case: मध्यप्रदेश। ग्वालियर में एक युवक ने अपनी पहचान छिपकर महिला को बहलाया शादी कर ली और इसके बाद जो हुआ उस घटना ने सबको हैरान कर दिया। मामले को लेकर शुक्रवार रात ग्वालियर थाने में जमकर हंगामा हुआ। विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल के कार्यकर्ता महिला को साथ लेकर थाने पहुंचे और इंसाफ की मांग करते हुए थाने के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया।

पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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पहले दोस्ती, फिर प्यार और शादी

महिला का कहना है कि करीब 12 साल पहले जब वह नाबालिग थी, उसकी मुलाकात तानसेन मकबरा परिसर में एक युवक से हुई थी। युवक ने अपना नाम बंटी कुशवाह बताया था। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया। महिला का आरोप है कि इसके बाद दोनों ने मंदिर में शादी कर ली।

महिला के मुताबिक, शादी के करीब तीन साल बाद उसे पता चला कि युवक का असली नाम बंटी खान है। उसने आरोप लगाया कि युवक पहले से शादीशुदा है और उसके चार बच्चे भी हैं। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी के परिजनों ने उसे समझाकर वहीं रहने के लिए मना लिया।

महिला को बेचने की साजिश

महिला का आरोप है कि पिछले कुछ समय से आरोपी उसे किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने की योजना बना रहा था। जब उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। परेशान होकर उसने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया और पूरी घटना की जानकारी दी।

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थाने के बाहर हुआ प्रदर्शन

शुक्रवार रात बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता महिला को लेकर ग्वालियर थाने पहुंचे। उन्होंने मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की और विरोध स्वरूप थाने के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि महिला के आरोप बेहद गंभीर हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

पुलिस ने शुरू की जांच

मामले की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने महिला और संगठन के प्रतिनिधियों से बातचीत की। पुलिस का कहना है कि शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच में जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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