HIGHLIGHTS:
- परीक्षा सत्र के चलते रात 10 बजे के बाद डीजे प्रतिबंधित
- सड़क और गार्डन दोनों जगह लागू होगा आदेश
- तय डेसीबल सीमा से अधिक ध्वनि पर कार्रवाई
- डीजे संचालकों से लिखित बाउंड भरवाए गए
- उल्लंघन पर पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई

BOARD EXAMS: ग्वालियर। अशोकनगर में परीक्षा सत्र को देखते हुए पुलिस ने देर रात तक डीजे बजाने पर सख्त रोक लगा दी है। कोतवाली थाना अशोकनगर प्रभारी रवि प्रताप सिंह चौहान ने मंगलवार को शहर के सभी डीजे संचालकों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि रात 10 बजे के बाद किसी भी हाल में डीजे नहीं बजेगा। यह आदेश सड़कों के साथ-साथ मैरिज गार्डन और निजी आयोजनों पर भी लागू रहेगा।
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डेसीबल सीमा का पालन अनिवार्य
पुलिस ने कहा है कि न्यायालय द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा (डेसीबल गाइडलाइन) का सख्ती से पालन किया जाए। तेज आवाज और अत्यधिक बेस वाले साउंड सिस्टम पर भी रोक रहेगी। शादी समारोह या अन्य आयोजनों में नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
जबरदस्ती पर तुरंत सूचना दें
डीजे संचालकों ने पुलिस को बताया कि कई बार आयोजनकर्ता देर रात तक डीजे चलाने का दबाव बनाते हैं। इस पर थाना प्रभारी ने निर्देश दिए कि यदि कोई व्यक्ति जबरदस्ती करता है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराया है, ताकि तुरंत कार्रवाई हो सके।
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लिखित बाउंड भरवाए, निगरानी बढ़ेगी
पुलिस ने डीजे संचालकों से लिखित बाउंड भरवाए हैं। साथ ही रात 10 बजे के बाद पुलिस टीमें निगरानी करेंगी और उल्लंघन मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।