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BHIND HARSH FIRING CASE: भिंड में हर्ष फायरिंग पड़ी महंगी: मासूम को लगी गोली, आरोपी को 5 साल की सजा

GWALIOR NEWS

HIGHLIGHTS:

  • लगुन कार्यक्रम में की गई हर्ष फायरिंग
  • पांच साल की बच्ची के पैर में लगी गोली
  • गंभीर चोट, हुआ फ्रैक्चर
  • पुलिस ने कट्टा और कारतूस किया बरामद
  • आरोपी को 5 साल की सश्रम सजा और जुर्माना
HARSH FIRING CASE
HARSH FIRING CASE

BHIND HARSH FIRING CASE: ग्वालियर। भिंड जिले में लगुन फलदान कार्यक्रम के दौरान की गई हर्ष फायरिंग एक व्यक्ति के लिए भारी पड़ गई। घटना में आरोपी ने अपने परिवार के कार्यक्रम में देसी कट्टे से फायरिंग की, जिसके कारण पांच साल की मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी श्रीचंद गोयल को दोषी ठहराया और उसे 5 साल का सश्रम कारावास तथा 5,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया है।

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पूरा मामला क्या ?

20 अप्रैल 2024 की शाम लगभग 4 बजे, थाना उमरी क्षेत्र के ग्राम नारायण सिंह का पुरा नुनहाटा में छक्कीलाल जाटव के घर लगुन फलदान कार्यक्रम चल रहा था। सुदेश कुमार जाटव अपनी 5 साल की बेटी विशाखा के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। इसी दौरान, परिवार के सदस्य श्रीचंद गोयल ने 315 बोर के देसी कट्टे से हर्ष फायर कर दी। गोली सीधे विशाखा के दाहिने पैर में घुटने के पास जा लगी और उसे गंभीर चोट आई, साथ ही फ्रैक्चर भी हुआ। जिसके बाद बच्ची को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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पुलिस की जांच

घटना की रिपोर्ट सुदेश कुमार जाटव ने थाना उमरी में दर्ज कराई। साथ ही, पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर का कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। हालांकि, आरोपी ने कोर्ट में अपने बचाव में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

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कोर्ट का फैसला

साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने श्रीचंद गोयल को दोषी ठहराया। इसके साथ ही, अदालत ने उसे पांच साल के सश्रम कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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