आईडब्ल्यूएआई के अध्यक्ष सुनील पालीवाल ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को एक विस्तृत पत्र भेजकर अंतर्देशीय पोत अधिनियम-2021 और उससे संबंधित नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया है। पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के वृंदावन और मध्यप्रदेश के बरगी डैम में हुई हालिया नाव दुर्घटनाओं ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही भारी नुकसान का कारण बन सकती है।
प्राधिकरण ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि अंतर्देशीय जलमार्गों पर संचालित सभी नौकाओं और क्रूज सेवाओं के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है। इनमें नावों की डिजाइन और निर्माण गुणवत्ता, नियमित तकनीकी निरीक्षण, फिटनेस प्रमाणपत्र, पंजीयन, संचार प्रणाली, बीमा, जीवनरक्षक उपकरणों की उपलब्धता, अग्निशमन व्यवस्था और प्रशिक्षित चालक दल की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा प्रत्येक यात्री के लिए लाइफ जैकेट उपलब्ध कराना और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम करना भी जरूरी बताया गया है।
आईडब्ल्यूएआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों का निर्माण और दिशा-निर्देश जारी करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। कई राज्यों में अभी तक आवश्यक अधिसूचनाएं और प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरह लागू नहीं हो सकी हैं, जिसके कारण सुरक्षा नियमों के पालन में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। प्राधिकरण ने राज्यों से लंबित अधिसूचनाएं जारी करने और नामित अधिकारियों की नियुक्ति जल्द सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
मध्यप्रदेश के संदर्भ में यह पत्र विशेष महत्व रखता है, क्योंकि राज्य में बरगी डैम, तवा जलाशय, गांधी सागर, बाणसागर सहित कई जल पर्यटन स्थल संचालित हैं, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक नौकायन और क्रूज सेवाओं का लाभ उठाते हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा की जाएगी। नावों के पंजीयन, फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा दस्तावेज, लाइफ जैकेट की उपलब्धता और चालक दल की योग्यता की विशेष जांच कराई जा सकती है।
आईडब्ल्यूएआई अध्यक्ष ने मुख्य सचिव अनुराग जैन से संबंधित विभागों, पर्यटन प्राधिकरणों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करने का भी आग्रह किया है। पत्र में कहा गया है कि सुरक्षा मानकों का कठोर पालन ही भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने और जल परिवहन व्यवस्था में लोगों का विश्वास बनाए रखने का सबसे प्रभावी माध्यम है।
गौरतलब है कि 30 अप्रैल 2026 को जबलपुर के बरगी डैम में एक टूरिस्ट क्रूज खराब मौसम और तेज लहरों के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी और इसके बाद जल पर्यटन स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे। अब केंद्र सरकार के इस कदम को भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।