AMBEDKAR POSTER CASE : ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अंबेडकर पोस्टर जलाने के विवाद में गिरफ्तार एडवोकेट अनिल मिश्रा को जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपए के निजी मुचलके और एक लाख रुपए की जमानत राशि जमा करने के बाद रिहा करने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई सवाल उठाए
सूचना के मुताबिक हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल उठाए और कहा कि अनिल मिश्रा को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया। कोर्ट ने नोट किया कि एफआईआर दर्ज करने और गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कई गलतियां हुईं हैं।
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एफआईआर रद्द करने प्रक्रिया शुरू
अनिल मिश्रा को 1 जनवरी की रात गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में कुल आठ लोग आरोपी बनाए गए हैं। हाईकोर्ट ने जुलूस निकालने और अन्य संबंधित गतिविधियों पर भी रोक लगा दी है। आदेश के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अन्य आरोपियों को भी जल्द जमानत मिल सकती है, जबकि एफआईआर रद्द करने की कानूनी प्रक्रिया अलग से आगे बढ़ाई जाएगी।