HIGHLIGHTS:
- मुख्य आरोपी राहुल वर्मा को 20 साल की सजा
- एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी
- दो फरार आरोपियों पर गिरफ्तारी वारंट जारी
- 18 दिनों तक बंधक बनाकर बार-बार बलात्कार
- पीड़िता को मंडीदीप से पुलिस ने बचाया

Gangrape Convict Arrested : ग्वालियर। नाबालिग के साथ बेहद क्रूर और बर्बर अपराध करने वाले मुख्य आरोपी को ग्वालियर की अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बता देंन कि यह फैसला समाज को साफ संदेश देता है कि नाबालिगों के साथ होने वाले जघन्य अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
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क्या है पूरा मामला
पूरा मामला 21 जनवरी 2024 का है, जहां आरोपी राहुल वर्मा और उसके साथियों ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया था। जिसके बाद उसे ग्वालियर से भोपाल और फिर मंडीदीप ले जाकर 18 दिनों तक बंधक बनाकर रखा।
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अपराध की बर्बरताइन
18 दिनों के दौरान आरोपी ने पीड़ता के साथ बार-बार सामूहिक बलात्कार किया। यह अपराध इतना क्रूर था कि सुनवाई के दौरान अदालत को मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट देखकर सदमा लगा। कंपू थाना पुलिस ने मंडीदीप से पीड़िता को बरामद किया था।
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अदालत का फैसला
मुख्य आरोपी राहुल वर्मा को 20 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं, एक सह-आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। साथ ही अदालत ने मामले में शामिल दो अन्य आरोपियों निष्कर्ष करन और जितेंद्र परसराम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं।
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फरार आरोपियों पर कार्रवाई
कोर्ट ने पुलिस को फरार दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस अब इनकी तलाश में तेजी से छापेमारी कर रही है।