HIGHLIGHTS:
-
नाबालिग से रेप के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
-
आरोपी ने दी थी जान से मारने की धमकी
-
मामला 2025 का, नाबालिग ने थाने में शिकायत दर्ज कराई
-
पुलिस ने रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की
-
कोर्ट ने कहा- ऐसे अपराधों पर रोक जरूरी
MINOR GIRL GANG RAPE: गुना। आरोन इलाके में नाबालिग से रेप के आरोपी विशाल दांगी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें कि आरोपी ने नाबालिग को अपने घर में बुलाकर जबरदस्ती अपराध किया और जान से मारने की धमकी भी दी। पुरे मामले में कोर्ट ने कहा कि बालकों के प्रति इस तरह की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है, इसलिए ऐसे मामलों में अब सख्ती करना आवश्यक है।
मध्य प्रदेश में 12 लाख कर्मचारियों को 64% महंगाई भत्ता पाने के लिए करना पड़ेगा इंतजार
मामला वर्ष 2025 का
24 नवंबर, 2025 को नाबालिग ने आरोन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 23 नवंबर की रात को 10 बजे के करीब दादी के भाई के घर से अकेली अपने घर लौट रही थी। तभी आरोपी विशाल और उसका साथी राजा दांगी उसे पकड़कर कमरे में ले गए।
ईरान ने होर्मूज स्ट्रेट से सिर्फ चीनी जहाजों को दी इजाजत; भारत को नहीं, जानिए वजह
धमकियां और शादी का दबाव
आरोपियों ने नाबालिग को धमकाया कि वह राजा के साथ भागकर शादी कर ले, नहीं तो आरोपी उसे बदनाम कर देंगे। इसेक बाद जब नाबालिग ने मना किया, तो उसे कमरे में बंद कर दिया गया और उसके मुंह पर हाथ रखकर जान से मारने की धमकी दी गई।
पुलिस ने दर्ज की FIR
सूत्रों की माने तो पीड़िता ने अगले दिन परिवार को पूरी घटना बताई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रेप, पॉक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया था।
ईरान ने तुर्की की ओर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, ईरानी राजदूत तलब
कोर्ट का आदेश
बताया जा रहा कि मामला दर्ज होने के बाद आरोपी की ओर से जमानत के लिए आवेदन आया था। लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधों पर सख्ती बेहद जरूरी है और बाल सुरक्षा के लिए जमानत नहीं दी जा सकती।