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SUPREME COURT ORDER : MP कांग्रेस को राहत: मुकेश मल्होत्रा विधायक बने रहेंगे, SC ने ग्वालियर HC के आदेश पर लगाया स्टे

SUPREME COURT

HIGHLIGHTS:

• सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई तक स्टे दे दिया
• विवेक तन्खा ने की पैरवी
• हाईकोर्ट ने 9 मार्च को चुनाव रद्द किया था
• चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामले छुपाने का आरोप
• राहत के बावजूद वोटिंग और सैलरी पर रोक
MUKESH MALHOTRA
MUKESH MALHOTRA

SUPREME COURT ORDER : ग्वालियर । मध्यप्रदेश के बहुचर्चित कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द करने वाले ग्वालियर हाईकोर्ट के फैसले पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।

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वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने मुकेश मल्होत्रा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत दे दी।

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हाईकोर्ट ने क्या किया था?

9 मार्च 2025 को ग्वालियर हाईकोर्ट ने चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामले छुपाने के आरोप में मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया था। कोर्ट ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 15 दिन का समय भी दिया था। इसी फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

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राहत के साथ लगे प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद मुकेश मल्होत्रा पर कुछ शर्तें लागू रहेंगी। वे राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे, उन्हें विधायक मानदेय नहीं मिलेगा। हालांकि वे विधानसभा की कार्यवाही में पूरी तरह शामिल हो सकेंगे।

 

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