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Gwalior Court Case: ग्वालियर में सगी बहन के साथ पति का अफैर, पत्नी ने दिया तलाक!

GWALIOR DIVORCE CASE

HIGHLIGHTS:

  • 28 साल पुरानी शादी का मामला कोर्ट तक पहुंचा
  • फैमिली फोटो को दूसरी शादी का सबूत बताया गया
  • ननद को ‘सौतन’ बताकर पेश किया गया दावा
  • पति की अनुपस्थिति में एकतरफा तलाक मिला
  • हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी गई

 

Gwalior Court Case: मध्यप्रदेश। ग्वालियर में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 1998 में हुई शादी के बाद पत्नी ने पति से तलाक पाने के लिए कोर्ट में विवादित दावा पेश किया है। बता दें कि दंपति पिछले कुछ वर्षों से अलग रह रहे थे और दोनों के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहा था, जिसके बाद मामला अदालत तक पहुंच गया।

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फैमिली फोटो को बताया दूसरी शादी का सबूत

महिला ने कुटुंब न्यायालय में यह दावा किया कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। इसके लिए उसने एक फैमिली फोटो को सबूत के तौर पर पेश किया, जिसमें पति अपनी सगी बहन और अन्य परिजनों के साथ नजर आ रहा था। महिला ने इसी फोटो में मौजूद ननद को पति की “सौतन” बताते हुए गंभीर आरोप लगाए।

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कोर्ट से मिला एकतरफा तलाक

मामले की सुनवाई के दौरान पति की अनुपस्थिति को देखते हुए कोर्ट ने उसे एकतरफा घोषित कर दिया और महिला के पक्ष में तलाक की डिक्री जारी कर दी। पति उस समय पारिवारिक कारणों, विशेषकर अपनी मां के निधन से जुड़ी जिम्मेदारियों में व्यस्त था, जिसके कारण वह अदालत में उपस्थित नहीं हो सका।

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हाईकोर्ट में पहुंचा मामला

बाद में जब पति को तलाक के फैसले की जानकारी मिली, तो उसने कोर्ट रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि जिस फोटो को दूसरी शादी का सबूत बताया गया था, उसमें उसकी सगी बहन थी। इसके बाद उसने इस फैसले को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी है और आरोप लगाया है कि उसे गुमराह कर गलत तरीके से एकतरफा फैसला लिया गया।

 

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