HIGLIGHTS:
- 27 फरवरी तक कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन पर रोक
- बिना अनुमति रैली, जुलूस और आमसभा प्रतिबंधित
- भड़काऊ पोस्टर-बैनर पर सख्त निगरानी
- सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की नजर
- उल्लंघन पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई

GWALIOR COLLECTORATE: ग्वालियर। भिंड में होली और ईद के मद्देनजर शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन, रैली और जुलूस पर 27 फरवरी तक अस्थायी रोक लगा दी है। बता दें कि कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किरोड़ीलाल मीना ने यह आदेश एहतियातन जारी किया है।
बिना अनुमति नहीं होंगे आयोजन
जारी आदेश के अनुसार कलेक्ट्रेट सीमा के भीतर बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार की आमसभा, धरना, जुलूस, रैली या प्रतिमा/भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। प्रशासन का कहना है कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
भड़काऊ पोस्टर और सोशल मीडिया पर निगरानी
प्रशासन ने आपत्तिजनक पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स और झंडों के प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। धार्मिक भावनाएं भड़काने, भ्रामक जानकारी फैलाने या तनाव पैदा करने वाले पोस्ट शेयर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या संगठन के खिलाफ वैधानिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों के दौरान पुलिस बल को भी मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं।