HIGHLIGHTS:
- 19 जनवरी 2017 को मिली थी गुप्त सूचना
- रवि नगर स्थित मकान के गैराज पर की गई थी छापेमारी
- 76,200 बोतलें फेंसिडिल सिरप बरामद
- NDPS एक्ट के तहत आरोपी दोषी करार
- 12 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना, न देने पर अतिरिक्त 1 वर्ष की सजा

GWALIOR NDPS COURT: ग्वालियर। मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े एक अहम मामले में विशेष न्यायालय (NDPS) ने आरोपी गोपाल गुप्ता को 12 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने आरोपी को फेंसिडिल सिरप की अवैध बिक्री और भंडारण का दोषी पाया।
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2017 में मिली थी सूचना
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 19 जनवरी 2017 को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर को सूचना मिली थी कि रवि नगर स्थित एक मकान में भारी मात्रा में फेंसिडिल सिरप का अवैध भंडारण किया गया है। सूचना के आधार पर टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित मकान पर छापा मारा।
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गैराज से मिली 76 हजार से अधिक बोतलें
छापेमारी के दौरान मकान के निचले हिस्से में स्थित गैराज से जूट की बोरियों और कार्टनों में रखी कुल 76,200 बोतलें फेंसिडिल सिरप बरामद की गईं। इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवा का भंडारण NDPS एक्ट के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
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अदालत ने सुनाई कड़ी सजा
मामले की सुनवाई के बाद विशेष सत्र न्यायालय (NDPS) ने आरोपी गोपाल गुप्ता को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 12 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा।