HIGHLIGHTS:
- 3 माह की बच्ची से दुष्कर्म का मामला
- आरोपी ताऊ को आजीवन कारावास
- DNA रिपोर्ट से अपराध की पुष्टि
- 15 दिन में पुलिस ने दाखिल किया चालान
- 3 महीने में कोर्ट ने सुनाया फैसला
3 MONTH’S GIRL RAPED: मध्य प्रदेश। मुरैना जिले में तीन महीने की मासूम बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बता दें कि कोर्ट ने आरोपी ताऊ को ‘आखिरी सांस तक’ आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला घटना के केवल तीन महीने के भीतर सुनाया गया।
15 दिन में पुलिस ने पूरी की जांच
घटना 30 दिसंबर 2025 की है। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने गंभीरता को देखते हुए मात्र 15 दिनों में जांच पूरी कर चालान पेश किया। मामले में वैज्ञानिक साक्ष्य के तौर पर डीएनए परीक्षण कराया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आरोपी की पहचान पूरी तरह स्थापित हो गई।
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मां की शिकायत से खुला मामला
पीड़िता की मां ने FIR में बताया कि आरोपी, जो रिश्ते में ताऊ ससुर का लड़का है, बच्ची को गोद में लेने के बहाने अपने कमरे में ले गया था। बाद में बच्ची की हालत बिगड़ी और उसके शरीर पर चोट के संकेत मिले, जिसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
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तीन महीने में पूरा हुआ ट्रायल
अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक, दस्तावेजी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर तेज़ी से सुनवाई पूरी की। विशेष लोक अभियोजक इन्द्रेश कुमार प्रधान ने मामले की पैरवी की, जिसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
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न्यायालय का कड़ा संदेश
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे अपराध समाज के लिए अत्यंत गंभीर हैं और इन पर कठोरतम दंड आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके।