MP MLA Court Strict: ग्वालियर। 2024 लोकसभा में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक विवादित टिपणी की थी, जिसके चलते अब मुश्किलें बढ़ गयी है। ग्वालियर के MP-MLA कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
कोर्ट ने भिंड पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई तक पटवारी को हर में अदालत में पेश किया जाए। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई तय की है।
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पुलिस पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि जीतू पटवारी का पता नहीं चल पा रहा है। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि जब पटवारी लगातार मीडिया और सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई दे रहे हैं, तो पुलिस उन्हें तलाशने में असफल कैसे है।
अदालत ने भिंड एसपी को निर्देश दिए कि अगली तारीख पर पटवारी की पेशी सुनिश्चित की जाए।
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क्या है पूरा मामला?
यह मामला 27 अप्रैल 2024 का है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जीतू पटवारी भिंड जिले के ऊमरी कस्बे में कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे।
सभा के दौरान उन्होंने भिंड-दतिया लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भाजपा से सांठगांठ और लेनदेन के आरोप लगाए। शिकायत के मुताबिक, उन्होंने बिना सबूत गंभीर आरोप लगाए और आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया।
शिकायत के बाद दर्ज हुई थी FIR
देवाशीष जरारिया की शिकायत पर 4 मई 2024 को भिंड के उमरी थाने में जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 16 जनवरी 2026 को पेश होने का नोटिस भेजा था, लेकिन वे अदालत में उपस्थित नहीं हुए।
FIR में दर्ज है यह आरोप
एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता ने चुनावी सभा की वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी थी। वीडियो की जांच के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। शिकायत में आरोप है कि जीतू पटवारी ने सभा के दौरान कहा था कि देवाशीष जरारिया बीजेपी से माल लाए हैं, और मतदाताओं से बसपा को वोट न देने की अपील की थी।
शिकायतकर्ता का कहना है कि इस तरह के बयान बिना किसी तथ्य के दिए गए, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा।