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GWALIOIR ILLEGAL COLONIES: ग्वालियर में अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा, बिना अनुमति प्लॉट बेचने वालों पर FIR

Gwalior Illegal Colonies FIR

HIGHLIGHTS:

• ग्वालियर में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई
• दो थाना क्षेत्रों में FIR दर्ज
• बिना अनुमति प्लॉट बेचने के आरोप
• कई कॉलोनाइजर और कंपनियां आरोपी
• प्रशासन ने खरीदारों को दी चेतावनी

GWALIOIR ILLEGAL COLONIES: मध्यप्रदेश। ग्वालियर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि बीती रात पुरानी छावनी और तिघरा थाना क्षेत्रों में दो अलग-अलग मामलों में कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि बिना अनुमति, NOC और ले-आउट स्वीकृति के कॉलोनियां विकसित कर प्लॉट बेचे जा रहे थे।

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बिना मंजूरी काटे गए प्लॉट

तिघरा थाना क्षेत्र में ग्राम जिगसौली की जमीन पर कॉलोनाइजर नरेश किरार द्वारा अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने न तो कॉलोनी विकास की अनुमति ली और न ही नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से ले-आउट पास कराया। इसके बावजूद भूखंड काटकर लोगों को बेचे जा रहे थे, जिससे कई खरीदार प्रभावित हुए।

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दूसरे मामले में कई आरोपी शामिल

दूसरे मामले में पुरानी छावनी थाना पुलिस ने सत्यभान सिंह नरवरिया, अभिलाख सिंह नरवरिया और हरिकृष्णा प्रॉपर्टीज प्रा. लि. के डायरेक्टर सहित कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ ही इन पर ग्राम सुसैरा की जमीन पर बिना अनुमति कॉलोनी विकसित कर प्लॉट बेचने का आरोप है, पुलिस ने इस मामले में अन्य सहयोगियों को भी आरोपी बनाया है।

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प्रशासन की सख्ती, जांच जारी

पुलिस का कहना है कि जिला प्रशासन की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बिना परमिशन और एनओसी लिए लोगों को भ्रमित कर प्लॉट बेचने वालों पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। मामले की जांच जारी है और आगे और भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

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खरीदारों के लिए चेतावनी

इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने आम लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। बिना वैध दस्तावेजों और स्वीकृति के प्लॉट खरीदने से नुकसान हो सकता है। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों में और सख्ती बरती जाएगी।

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